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बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्न

किस लोक प्राधिकरण में मैं एक अनुरोध दायर कर सकता हूं

आवेदक, आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत किसी भी जानकारी को प्राप्त करने के लिए इस पोर्टल के माध्यम से केवल उत्तर प्रदेश सरकार के विभागों और सार्वजानिक प्राधिकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

मैं सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुसार प्राप्त करने के लिए अपने आवेदन कैसे लिख सकता हूँ?

आवेदन का मूल पाठ, निर्धारित कालम में लिखा जा सकता है। वर्तमान में आवेदन के पाठ केवल फार्म की निधर्धारित कॉलम में 500 वर्ण तक ही सीमित है। यदि एक आवेदन पत्र के मूल पाठ (नाम, पता आदि को छोड़कर) में 500 शब्दों से अधिक शब्द है तो आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकता है।

क्या मुझे आरटीआई आवेदन ऑनलाइन दाखिल करने के लिए, कोई रसीद मिलती है?

एक आरटीआई आवेदन पर एक जिद्वतीय पंजीकरण संख्या जारी किया जाएगा, जिसका आवेदक द्वारा अविध्य में किसी भी सदर्भ के लिए उल्लेख किया जा सकता है। यह जिद्वतीय संख्या आवेदक को एसएमएस के माध्यम से भेजी जाएगी। आरटीआई-ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से दायर आवेदन, संबंधित विभाग सार्वजनिक प्राधिकरण नोडल अधिकारी को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पहुंचेगा। नोडल अधिकारी आरटीआई आवेदन को संबंधित पी० आई० ओ० को इलेक्ट्रॉनिक या कागजी प्रति के रूप में प्रेषित करेगा।

मैं सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत निधर्धारित शुल्क का भुगतान कैसे कर सकता हूँ

गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के आपेदकों को सूचना का अधिकार नियम के अनुसार, किसी भी शुल्क का भुगतान करने कीआवश्यकता नहीं है। हालाकि, आवेदक को आवेदन के साथ बीपीएल प्रमाण पत्र (जो कि समुचित सरकार द्वारा जारी किया गया हो) कि एक प्रति संलग्न करनी होगी। गैर बीपीएल आवेदकों के मामले में, पहले पेज भरने के बाद, भुगतान पेज (जिस पर आवेदक निर्धारित आरटीआई शुल्क के भुगतान के लिए) के बटन 'भुगतान करें" पर क्लिक करने के लिए निर्देशित किया जाएगा। आवेदक इंटरनेट बैंकिग के माध्यम से निर्धारित आरटीआई शुल्क का भुगतान कर सकते हैं।

मैं प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के साथ एक अपील कैसे दर्ज करें।

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर करने के लिये आवेदक submit appeal पर क्लिक करेंगे और उसमें निर्धारित प्रपत्र खुल आयेगा जिसके द्वारा अपीलको अपनी अपील मूल आवेदन पत्र की पंजीकरण सध्या के सन्दर्भ के साथ भेज सकेगा। आरटीआई ऑनलाइन पर दाखिल की गयी अपील इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से स्वत ही सम्बंधित नोडल अपीलीय अधिकारी को पहुच आयगी, तदुपरान्त नोडल अपीलीय अधिकारी प्रथम अपील को सम्बंधित प्रथम अपीलीय अधिकारी को या तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या कागजी प्रति दवारा प्रेषित कर देगा।