

कृपयाकेन्द्र सरकार व अन्य राज्य सरकारों के विभागों/लोक प्राधिकरणों हेतु इस पोर्टल के माध्यम से आवेदन न करें। अगर आवेदन किया जाता है तो बिना शुल्क वापस किये आवेदन पत्र लौटा दिया जायेगा।
यह आरटीआई आवेदनों/प्रथम अपीलों को ऑनलाइन आवेदन करने के लिए पेमेट गेटवे युक्त पोर्टल है। नेट बैंकिग के माध्यम से भुगतान किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार के विभागों/लोक प्राधिकरणों के लिए नागरिकों द्वारा इस पोर्टल के माध्यम से आरटीआई आवेदन/प्रथम अपील की जा सकती है।
कृपया आरटीआई आवेदन/प्रथम अपील करते समय अनुदेशों को ध्यान पूर्वक पढ़ लें।
उद्घोषणा:- 1- आर0टी0आई0 आॅन लाईन व्यवस्था में सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के अन्तर्गत आवेदन का अन्तरण उन लोक प्राधिकरण में नहीं किया जायेगा, जो अभी वेब पोर्टल पर लाइव (उपलब्ध) नहीं हैं। 2- वर्तमान में वेब पोर्टल पर सूचना का अधिकार के अन्तर्गत आॅन लाईन आवेदन/प्रथम अपील करने की सुविधा उन्हीं लोक प्राधिकरण में लागू है, जिसकी सूचना विभागों की सूची में दी हुई है जो कि आवेदन करे की मेनू पर क्लिक करके देखा जा सकता है। आवेदक को यह परामर्श दिया जाता है कि जिस लोक प्राधिकरण में आर0टी0आई0 आॅन लाईन व्यवस्था लागू नहीं है वहाॅ पर हार्ड कापी में आवेदन करें। 3- यूआईडी / आधार कार्ड / पैन कार्ड / पासपोर्ट / व्यक्तिगत डेटा अपलोड न करें।
सहायता पटल : आर0टी0आई0 आनलाईन पोर्टल से संबंधित तकनीकी पूछ-ताछ या सुझाव हेतु किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10:00- सायं: 05:00 बजे के मध्य कृपया दूरभाष-+91-522-4069689पर सम्पर्क करें या onlinertihelpline.up@gov.in पर ईमेल भेजें। सूचना का अधिकार आवेदन से संबंधित समस्याओं पर उपरोक्त दूरभाष संख्या और ईमेल करने पर विचार नहीं किया जायेगा। सूचना का अधिकार आवेदन के लम्बित प्रकरण हेतु संबंधित लोक प्राधिकरण से सम्पर्क करें।
कृपया onlinertihelpline[dot]up[at]gov[dot]in पर अपना सुझाव / प्रतिक्रिया साझा करेंहोम| भारत का राष्ट्रीय पोर्टल| | एफएक्यू
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