आरटीआई ऑनलाइन

उत्तर प्रदेश सरकार की एक पहल
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आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल के उपयोग के लिए दिशानिर्देश
आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल के उपयोग के लिए दिशानिर्देश
  1. इस वेब पोर्टल का भारतीय नागरिकों द्वारा ऑनलाइन आरटीआई आवेदन के लिए व भुगतान करने के लिए आरटीआई आवेदन दायर करने हेतु उपयोग किया जा सकता है। प्रथम अपील भी ऑनलाइन दायर की जा सकती है।
  2. उत्तर प्रदेश सरकार के आवेदक, जो आरटीआई अधिनियम के तहत, किसी भी जानकारी को प्राप्त करने के लिए, इस वेब पोर्टल के माध्यम से अनुरोध कर सकते है।
  3. "अनुरोध भेजें" (Submit Request) पर क्लिक करने के पश्चात आवेदक द्वारा उपलब्ध पेज पर आवश्यक विवरण भरा जाना है। चिह्नित (*) फील्ड भरने के लिए अनिवार्य है जबकि दूसरें वैकल्पिक हैं।
  4. आवेदन का विवरण निर्धारित कॉलम में लिखा जा सकता है।
  5. वर्तमान में, एक आवेदन पत्र का विवरण जो 500 शब्दों (नाम, पता को छोड़कर) से अधिक न हो, को निर्धारित कॉलम में अपलोड किया जा सकता है।
  6. पहले पेज को भरने के पश्चात आवेदक को निर्धारित शुल्क का भुगतान करने के लिए "भुगतान करें" बटन पर क्लिक करना है।
  7. आवेदक निर्धारित शुल्क का भुगतान नेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकता है।
  8. उ०प्र० आरटीआई नियमावली, 2015 के अनुसार आवेदन करने के लिए दस रूपये का शुल्क निर्धारित हैं।
  9. आरटीआई शुल्क भुगतान किये जाने के पश्चात आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है।
  10. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुसार गरीबी रेखा के नीचे के आवेदकों द्वारा भुगतान किया जाना आवश्यक नहीं है। आवेदक को इस संबंध में समुचित सरकार द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र की एक प्रति आवेदन के साथ संलग्न करनी होगी।
  11. आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर एक पंजीकरण नंबर जारी किया जाएगा, जो कि भविष्य में किसी भी संदर्भ के लिए आवेदक द्वारा उपयोग में लाया जा सकता है।
  12. इस वेब पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत आवेदन विभाग/लोक प्राधिकरण के "नोडल जन सूचना अधिकारी" तक इलेक्ट्रॉनिकली पंहुच जायेगा जिसको नोडल अधिकारी संबंधित जन सूचना अधिकारी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से अथवा कागजी प्रति पर अंतरित कर देगा।
  13. अतिरिक्त शुल्क के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए (यथा फोटोप्रति या निरीक्षण के लिए) नोडल जन सूचना अधिकारी आवेदक को इस पोर्टल के माध्यम से सूचित करेंगे। आवेदक द्वारा यह सूचना "देखें स्थिति" अथवा (view status) पर ई-मेल अलर्ट के माध्यम से देखी जा सकती है।
  14. प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील के लिए आवेदक "भेजें प्रथम अपील" पर क्लिक करें और जो पृष्ठ दिखाई देगा वह विवरण भरने के लिए है।
  15. आवेदक द्वारा मूल आवेदन की पंजीकरण संख्या को भविष्य के संदर्भ के लिए इस्तेमाल किया जायेगा।
  16. सूचना का अधिकार अधिनियम के अनुसार, प्रथम अपील के लिए कोई शुल्क भुगतान किया जाना आवश्यक नहीं है।
  17. आवेदक, एसएमएस और ई-मेल एलर्ट प्राप्त करने के लिए अपना ई-मेल और मोबाइल नंबर प्रस्तुत करेगा।
  18. आरटीआई आवेदन, प्रथम अपील और अतिरिक्त शुल्क की जानकारी, देखें स्थिति (view status) पर क्लिक करके आवेदक द्वारा देखा जा सकता है।
  19. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार, आरटीआई आवेदन और प्रथम अपील दायर करने के लिए समय सीमा तथा अन्य छूट, अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत रहेगी।
    "शुल्क भुगतान और वापसी के नियम व शर्त : (क) आवेदन की तारीख, आरटीआई वेबसाइट पे फीस भुगतान के बाद माना जायेगा कुल फीस गणना, शुल्क के ऑनलाइन जमा करने के समय की जाएगी । (ख) आवेदन शुल्क जमा होने के बाद, आरटीआई ऑनलाइन उत्तर प्रदेश वेबसाइट पे, भुगतान रसीद जारी की जाएगी । भुगतान शुल्क जमा होने के बाद, किसी भी मामले में वापस नहीं होगा। इसलिए भुगतान करने से पहले नागरिक अपने पात्रता को सुनिश्चित कर ले तथा नागरिको को सलाह दी जाती है की वे, वेबसाइट पे दिशा-निर्देश / अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न को अवश्य पढ़ ले। (ग) शुल्क का भुगतान, केवल आरटीआई आवेदन करने के लिए ही माना जायेगा (भले ही आरटीआई आवेदन, सम्बंधित अथॉरिटी के द्वारा बाद में अस्वीकार कर दिया जाये) । भुगतान शुल्क जमा होने के बाद, किसी भी मामले में वापस नहीं होगा । (घ) आवेदन फीस अगर भुगतान करने के समय वेबसाइट पर स्वीकार नहीं हुई है (जैसे की टूटे लिंक, टेक्निकल प्रॉब्लम प्रतिक्रिया में) तथा नागरिक के खाते से भुगतान की कटौती हो गयी है । इस स्तिथि में बैंक संबंधित के द्वारा शुल्क, वापस कर दिया जाएगा । नागरिक को सूचित किया जाता है की, इससे सम्बंधित उत्तर प्रदेश सरकार के विभाग किसी भी मामले में जिम्मेदार नहीं होगा ।"

मैंने उपर्युक्त दिशा-निर्देशों को पढ़ लिया है एवं समझ लिया है |

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अंतिम अद्यतन: 10 सितम्बर 2024 संस्करण (4.0)