आरटीआई ऑनलाइन

उत्तर प्रदेश सरकार की एक पहल

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* कृपया केन्‍द्र सरकार व अन्‍य राज्‍य सरकारों के विभागों/लोक प्राधिकरणों तथा उत्‍तर प्रदेश सरकार के अन्‍य सक्षम प्राधिकरण यथा-उत्‍तर प्रदेश विधान सभा, उत्‍तर प्रदेश विधान परिषद व मा० उच्‍च न्‍यायालय इलाहाबाद हेतु इस पोर्टल के माध्‍यम से आवेदन न करें। यदि आवेदन किया जाता है, तो बिना शुल्‍क आवेदन पत्र लौटा दिया जायेगा। ( संदर्भ-सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा २(क) व २(ज) )

पोर्टल का उद्देश्य

यह आरटीआई आवेदनों/प्रथम अपीलों को ऑनलाइन आवेदन करने के लिए पेमेट गेटवे युक्त पोर्टल है। नेट बैंकिग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई के माध्यम से भुगतान किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार के विभागों/लोक प्राधिकरणों के लिए नागरिकों द्वारा इस पोर्टल के माध्यम से आरटीआई आवेदन/प्रथम अपील की जा सकती है।


महत्वपूर्ण लेख

नोट:- यदि माँगी गयी वांछित सूचना किसी विभाग के मण्डल स्तरीय/जिला स्तरीय कार्यालय से सम्बन्धित है, तो आवेदक को परामर्श दिया जाता है कि वे लोक प्राधिकरण की सूची में से सम्बन्धित विभागाध्यक्ष कार्यालय का चयन करें।कृपया उपरोक्त सूचना हेतु सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी कार्यालय का चयन न करें।



सहायता पटल

आर0टी0आई0 आनलाईन पोर्टल से संबंधित तकनीकी पूछ-ताछ या सुझाव हेतु किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10:00- सायं: 05:00 बजे के मध्य कृपया दूरभाष- +91-522-4069689 पर सम्पर्क करें या onlinertihelpline.up@gov.in पर ईमेल भेजें।

सूचना का अधिकार आवेदन से संबंधित समस्याओं पर उपरोक्त दूरभाष संख्या और ईमेल करने पर विचार नहीं किया जायेगा। सूचना का अधिकार आवेदन के लम्बित प्रकरण हेतु संबंधित लोक प्राधिकरण से सम्पर्क करें।

कृपया onlinertihelpline.up@gov.in पर अपना सुझाव / प्रतिक्रिया साझा करें


उद्घोषणा

आर0टी0आई0 आनलाईन व्यवस्था में सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के अन्तर्गत आवेदन का अन्तरण उन लोक प्राधिकरण में नहीं किया जायेगा, जो अभी वेब पोर्टल पर लाइव (उपलब्ध) नहीं हैं।